WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़नी तय हैं। क्योंकि 6 बालिग पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बृज भूषण के खिलाफ दायर आरोप पत्र में कहा है कि उसके पास इतने सबूत हैं कि बृज भूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
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पुलिस ने किया पर्याप्त सबूत होने का दावा
पुलिस ने कहा है कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट (Brij Bhushan Sharan Singh Chargesheet) पेश की गई है।
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इसमें पुलिस ने मामले से जुड़े 15 गवाहों के बयानों को प्राथमिक आधार बनाया है। इसमें पुलिस ने पहलवानों (Wrestlers) के सीआरपीसी (CRPC) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है।
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पुलिस की चार्जशीट में ये हैं आरोप
इस केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं, उनमें बृजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। FIR में प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने के कम से कम दो मामलों का जिक्र है। FIR में महिला पहलवानों ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें कहा गया था कि निवर्तमान अध्यक्ष कथित तौर पर बिना उनकी मर्जी के उनके शरीर पर हाथ फेरते थे।
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पुलिस ने ये धाराएं लगाईं हैं
पुलिस ने 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 A (यौन उत्पीड़न), 354 D (पीछा करना) और 506 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस केस में 18 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है।