19 Mar, 2025
BY: सरवर रज़ा अंसारीYuzvendra Chahal and Dhanashree Verma
फैमिली कोर्ट ने पहले इस अपील को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे पलट दिया
Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma
न्यायमूर्ति माधव जामदार ने फैमिली कोर्ट को 20 मार्च तक तलाक याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया
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कोर्ट ने चहल के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भाग लेने को ध्यान में रखते हुए जल्द फैसला देने को कहा
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चहल और धनश्री ने 5 फरवरी 2025 को फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की थी
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तलाक की शर्तों के तहत चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये की राशि देनी थी, जिसमें से 2.37 करोड़ और 55,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके थे
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फैमिली कोर्ट ने अधूरी भुगतान प्रक्रिया का हवाला देते हुए कूलिंग-ऑफ अवधि माफ करने से इनकार कर दिया था
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हाईकोर्ट ने इस पर अलग रुख अपनाते हुए तलाक की प्रक्रिया को तेज़ करने की अनुमति दी
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सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलीं कि धनश्री ने 60 करोड़ रुपये बतौर गुजारा भत्ता मांगे हैं, जिसे उनके परिवार ने झूठा बताया
Dhanashree Verma
धनश्री के परिवार ने मीडिया से अपील की कि वे बिना पुष्टि के गलत खबरें न फैलाएं और निजता का सम्मान करें
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